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Blog Entry# 998101
Posted: Feb 17 2014 (08:59)

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3

Feb 17 2014 (08:59)  
 
ananddwivedi~
ananddwivedi~   6623 blog posts
Entry# 998101              
जानिए कैसे ट्रेन टिकट हो सकता है ट्रांसफर, कौन-कौन उठा सकता है फायदा:
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रेलवे आरक्षण टिकट पर छपा होता है कि यह टिकट नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन रेलवे ने ब्लड रिलेशन में कन्फर्म टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर करने की सुविधा दे रखी है। कोई भी यात्री अपना कन्फर्म टिकट अपने बेटे, भाई या पिता के नाम ट्रांसफर करा सकता है। नाम परिवर्तन कराने के लिए आरक्षण सुपरवाइजर के नाम अर्जी देकर ब्लड रिलेशन का प्रमाण पेश करना होगा। इस नियम में एक शर्त यह है कि रियायती दर पर लिया गया
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टिकट ट्रांसफर नहीं होगा। मसलन पिता का टिकट सीनियर सिटीजन कन्सेशन रेट का है तो वह उसके बेटे के नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बहन, बेटी या पत्नी के नाम टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है।
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*ये होंगे प्रमाण पत्र:
एक राशन कार्ड में टिकट धारी व उसका टिकट ट्रांसफर कराने वाले भाई, बहन, पत्नी, माता-पिता के नाम दर्ज होंगे तो मान्य किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों के पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसा कोई दस्तावेज जिनसे ब्लड रिलेशन साबित हो, प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही एक एप्लीकेशन भी देनी होती है जिसमें ना जाने का कारण लिखना होता है। साथ ही यह भी लिखना होगा कि उनके स्थान पर कौन जा रहा है।
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किसको ट्रांसफर हो सकता है टिकट
*स्टूडेंट्स:
शैक्षणिक भ्रमण, शोध या टूर्नामेंट में भाग लेने जाने वाले छात्रों के नाम भी रेल आरक्षण सूची में बदले जा सकते हैं बशर्ते स्कूल या कॉलेज के प्रधान को छात्र छात्राओं के नाम बदलने का विभागीय पत्र रेलवे रिजर्वेशन सुपरवाइजर के नाम यात्रा से 48 घंटे पूर्व जारी करना होगा।
*समूह कर्मचारी:
सरकारी महकमा या रजिस्टर्ड कंपनी के विभागीय काम, कांफ्रेंस या सेमिनार में भाग लेने जाने वाले कर्मचारियों के ग्रुप रिजर्वेशन में से अगर कुछ कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम निरस्त हो जाए और उनके बदले दूसरे कर्मचारियों को भेजा जाए तो आरक्षण टिकट पर यात्रियों के नाम परिवर्तित हो सकते हैं। उस महकमे के हेड को आरक्षण सुपरवाइजर के नाम पत्र जारी कर उल्लेख करना होगा कि किन कर्मचारियों के स्थान पर कौन से दूसरे कर्मचारी यात्रा करेंगे।
*बाराती:
शादी-ब्याह के आयोजक बाहर जाने वाली बारात में जाने वाले रिश्तेदारों, मित्रों व परिचितों के आरक्षण कई दिनों पूर्व करा लेते हैं। विवाह का दिन पास आने तक कुछ रिश्तेदार जरूरी काम आ जाने से बारात में नहीं जा पाते हैं। अपने स्थान पर घर के दूसरे सदस्य को भिजवा देते हैं। शादी समारोह के आयोजक को ट्रेन रवानगी से 48 घंटे पूर्व अर्जी देकर परिवर्तित बारातियों के नाम टिकट बदलवाने होंगे।
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Go : /news/post/168415
#Anand

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