तीन घंटे ही वैलिड होगा आपका जनरल टिकट -click here
अनरिजर्व्ड टिकट पर यात्रियों को टिकट जारी होने के समय से तीन घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। रेलवे ने अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोकने का यह हल ढूंढा है। इसके तहत अनरिजर्व्ड टिकट डेस्टिनेशन के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैध रहेंगे। इन टिकटों को अब समयसीमा के साथ जारी किया जाएगा।
टिकट जारी होने के तीन घंटे के अंदर अगर यात्रा नहीं शुरू हुई तो...
more... मुसाफिर को बेटिकट माना जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे का नया नियम 1 मार्च 2016 से लागू होगा। रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में सेंटर फॉर रेलवे इन्फर्मेशन सिस्टम (क्रिश) को सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके तहत अनारक्षित टिकट पर टाइम बाउंडेशन से संबंधित मेसेज का उल्लेख किया जाएगा। इस तरह से अब रेल टिकट पर टाइम भी दर्ज होगा।
रेलवे के एक सीनियर अफसर के मुताबिक रेलवे को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है, क्योंकि बिना वक्त की पाबंदी वाले नियम की वजह से टिकटों का मिसयूज हो रहा था। इस अफसर का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के रेल नेटवर्क में तो एक पूरा गैंग ही इसका दुरुपयोग कर रहा था। इसके तहत सफर पूरा होते ही पैसिंजरों से टिकट कलेक्ट करके वापस भेज दिए जाते थे, जहां फिर उनका यूज करने के लिए दूसरे पैसिंजरों को बेच दिया जाता था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे अफसरों का कहना है कि इस नए सिस्टम से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में भी पहले से ही इस तरह का सिस्टम चल रहा है।
एकसाथ नहीं मिलेगा अप डाउन टिकट
अब अगर आप 199 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, तो आपको अप-डाउन का टिकट नहीं दिया जाएगा। अब तक यात्री फरीदाबाद से दिल्ली व अन्य स्टेशन के अप-डाउन टिकट लेकर पूरे दिन यात्रा का फायदा उठाते रहते हैं। अगर आपको फरीदाबाद से दिल्ली जाकर वापस आना है, तो अब सिर्फ दिल्ली जाने का टिकट मिलेगा। वापसी के लिए दिल्ली के स्टेशन पर ही लाइन लगाकर टिकट लेना होगा।
इसके साथ ही अब जिस स्टेशन से यात्रा करनी है, उसी स्टेशन से टिकट जारी होगा। अगर आप फरीदाबाद से यात्रा करते हैं और टिकट निजामुद्दीन से आगरा का मांगते हैं, तो नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसिंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 199 किलोमीटर तक का अनारक्षित टिकट (गैर उपनगरीय सेक्शन) सिर्फ 3 घंटे व पहली ट्रेन गंतव्य स्टेशन के समय तक वैध होगा। इसके बाद यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और उसी के अनुरूप ही जुर्माना लगाया जाएगा।