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Vaishali Express - जितना सुंदर तुम्हारा नाम उतनी सुंदर तुम्हारी चाल - be my valentine - Rahul Vatsa

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Blog Entry# 4630058
Posted: May 18 2020 (07:46)

1 Responses
Last Response: May 18 2020 (07:46)
Rail News
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Commentary/Human Interest
May 18 2020 (07:45)   लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया

Rang De Basanti^   138872 news posts
Entry# 4630058   News Entry# 408383         Tags   Past Edits
राज्य ही विभिन्न जोन के साथ-साथ इन जोन में अनुमति दी जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेंगे ; कुछ गतिविधियां अब भी पूरे देश...

Rail News
7125 views
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May 18 2020 (07:46)
Rang De Basanti^   58955 blog posts
Re# 4630058-1              
Part-2/
कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
दिशा-निर्देशों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों को स्‍पष्‍ट रूप से बताया गया है, जो सार्वजनिक स्‍थलों और कार्य स्थलोंपर लागू होंगे।
इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत फेस कवर पहनना अनिवार्य है; थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा, जिनका निर्धारण राज्य/संघ शासित क्षेत्र के स्थानीय विभागों द्वारा अपने कानूनों, नियमों या विनियमनों के तहत किया जा
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सकता है; और सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन के दौरान सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। विवाह से संबंधित समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में कार्य स्थलों के लिए भी अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए; सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में काम के अलग-अलग घंटे अपनाए जाने चाहिए। तापमान की जांच, हाथ धोने और सभी प्रवेश तथा निकासी बिंदुओं के साथ ही सामान्य क्षेत्रों स्वच्छ करने (सैनिटाइज) का प्रावधान किया जाना चाहिए; और सभी कार्य स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। कार्य स्थलों में कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी, पालियों के बीच पर्याप्त अंतर, कर्मचारियों के मध्याह्न भोजन के समय में अंतर आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
दुकानों और बाजारों के लिए नियम
स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी।

रात में कर्फ्यू
गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षा
आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, सह-बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों जैसे अति संवेदनशील लोगों को घरों के भीतर ही रहना होगा।
सीमित संख्या में निषिद्ध या प्रतिबंधित चीजों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी
अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी सिवाए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रतिबंधित चीजों के अलावा। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न जोनों के अंदर गतिविधियों के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, स्थिति का आकलन करके अपने अनुसार, विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं।
आरोग्य सेतु का उपयोग
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन, भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या जिनसे संक्रमित होने का खतरा है उनकी त्वरित पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार से यह लोगों और समुदायों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है। कार्यालयों और कार्य स्थलों पर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सर्वोत्तम प्रयास के रूप में नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ऐप के लिए संगत मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया जाए।
जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और इस ऐप पर नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन लोगों के लिए पर समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जो खतरे में हैं। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का कठोरता से लागू करना जारी रखा जाएगा और वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगी।

लॉकडाउन बढ़ाने से संबंधित आदेश और संशोधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

***
एएम/आरआरएस/केपी/एमपी/एएल- 6591

(रिलीज़ आईडी: 1624787) आ

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